Breaking

Tuesday, July 14, 2020

एक्सग्रेसिया पॉलिसी पर खट्टर सरकार को गुहार पॉलिसी के दायरे में न आने वाले परिवार बोले: मुख्यमंत्री जी,हमें भी इस पॉलिसी में शामिल करो

एक्सग्रेसिया पॉलिसी पर खट्टर सरकार को गुहार पॉलिसी के दायरे में न आने वाले परिवार बोले मुख्यमंत्री जी,हमें भी इस पॉलिसी में शामिल करो



जींद। हरियाणा में एक्सग्रेसिया पॉलिसी को खट्टर सरकार ने 2019 में फिर लागू कर दिया लेकिन इस पॉलिसी पर 2006 से लेकर 2019 तक प्रभावित होने वाले परिवारों ने एक स्वर में सरकार से मांग की है,उन्हें भी पॉलिसी में शामिल किया जाए। इस मामले को लेकर प्रभावित परिवारों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है,इस पॉलिसी के ना रहने के कारण जो परिवार प्रभावित हुए हैं,उन्हें इस पॉलिसी में शामिल किया जाये।

 गौरतलब है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने 13 साल बाद फिर से एक्सग्रेसिया पॉलिसी को 2019 मे लागू किया है। हरियाणा में वर्ष 2006 में एक्सग्रेसिया पॉलिसी को तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया था। उसके बाद से लेकर आज तक सेवारत कर्मचारियों के आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलता था,जबकि इस संदर्भ में आश्रित को पेंशन इत्यादि भी पुराने पैटर्न पर ही मिलती थी। प्रदेश में मृतक कर्मचारियों के परिजनों में इस पॉलिसी के खत्म किए जाने पर बहुत ज्यादा रोष था। इन मृतक कर्मियों के परिजन एक संगठन बनाकर प्रदेश में इस नीति का फिर से लागू करवाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। इस बाबत आश्रितों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी ज्ञापन सौंपा था। सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से इस पॉलिसी को लागू करने का वादा किया था। अब मनोहर सरकार ने इस नीति को पूरे प्रदेश में 2019 से लागू कर दिया है लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच यह है कि 2006 से लेकर 2019 तक के प्रभावित परिवार इस पॉलिसी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब इन परिवारों का कहना है कि उन्हें भी इस पॉलिसी में शामिल किया जाए।

 पॉलिसी की शर्ते

- यदि सेवारत कर्मचारी की मृत्यु 48 वर्ष या इससे कम वर्ष की आयु के दौरान होती है तो उसके परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाएगी।
- आश्रित परिवार के पास यह विकल्प रहेगा कि वे इस पॉलिसी के तहत नौकरी लेना चाहते हैं या फिर मृतक कर्मचारी की रिटायमेंट तारीख (58 वर्ष) तक उसकी निर्धारित पूरी सैलरी चाहते हैं।
- यदि सेवारत कर्मचारी की मृत्यु 48 वर्ष आयु के बाद होती है, तो आश्रित परिवार को सिर्फ उसकी रिटायरमेंट तारीख (58 वर्ष) तक पूरी सैलरी मिलेगी, नौकरी नहीं।

- पहले मृतक कर्मचारी जिस विभाग में काम करता था,उसी विभाग में उसके आश्रित को नौकरी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा

- अब आश्रित परिजन को उसकी योग्यता के अनुसार किसी भी विभाग में मृतक कर्मचारी के पद से वन स्टैप डाउन पद पर नौकरी मिलेगी।

No comments:

Post a Comment