महम कांड : विधायक अभय चौटाला को ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा समन
रोहतक : महम कांड को लेकर सेशन जज एएस नारंग की कोर्ट (court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर इनेलो विधायक अभय चौटाला (Abhay Chautala) समन नहीं रिसीव कर रहे तो उनकी ईमेल आईडी पर समन भेजा जाए। इससे पहले दर्जनाें बार अभय के सिरसा और अन्य चंडीगढ़ के पते पर समन भेेजे जा चुके हैं। लेकिन कोई भी समन उन तक नहीं पहुंच पाया। भिवानी के गांव खरक जाटान निवासी रामफल ने अपने वकील एसएस सांगवान के माध्यम अदालत में सीआरपीसी की धारा 397 के तहत याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का कहना है कि 27 फरवरी 1990 को महम विधानसभा के उपचुनाव में उसके बड़े भाई हरिसिंह की मौत हो गई थी। इसके लिए इनेलो नेता अभय चौटाला, पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह अहलावत, करनाल के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र, भिवानी के डीएसपी रहे सुखदेव राज राणा व गांव दरियापुर के भूपेंद्र उर्फ भूपी, हिसार के गांव दौलतपुर निवासी पप्पू और फतेहाबाद के गांव गिल्ला खेड़ा निवासी अजीत सिंह जिम्मेदार हैं। इस चर्चित मामले में पुलिस सहित कई एजेंसी ने जांच की लेकिन मामला अनट्रेस मानकर बंद कर दिया गया। इसके चलते रामफल ने महम अदालत में याचिका दायर कर दोबारा से मामले की जांच की मांग की। महम अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद रामफल ने जिला अदालत में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई चल रही है। शिकायत पक्ष के एडवोकेट एसएस सांगवान ने बताया कि कोर्ट ने माना कि अभी तक अभय चौटाला को समन नहीं पहुुंच सका हैै। उनकी तरफ से समन नहीं लिया जा रहा है। अब कोर्ट ने अभय चौटाला की ईमेल आईडी मांगी है। जिस पर समन भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई होगी।
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