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Friday, September 4, 2020

हाईकोर्ट का आदेश :1000 रुपए के जुर्माने के साथ आईएएस खेमका की याचिका पर केंद्र को जवाब दायर करने की छूट; 15 सितंबर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट का आदेश :1000 रुपए के जुर्माने के साथ आईएएस खेमका की याचिका पर केंद्र को जवाब दायर करने की छूट; 15 सितंबर को अगली सुनवाई

चंडीगढ़ : हरियाणा स्टेट साइंस और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका की याचिका पर केंद्र को जवाब दायर ना करना महंगा पड़ गया। गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हजार रुपए जुर्माने के साथ केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरेंद्र सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने मामले पर 15 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है।
खेमका ने कैट के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। खेमका ने याचिका में कहा कि उनको केंद्र में सेवाएं देनी हैं। ऐसे में उनको केंद्र में अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद पर नियुक्ति दी जाए। कैट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि केंद्र का कैडर अलग है। यहां पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकता। कैट ने इस आधार पर खेमका की याचिका को खारिज कर दिया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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