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Friday, September 18, 2020

हरियाणा में तीन टन तक के बॉयलरों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग होगी

हरियाणा में तीन टन तक के बॉयलरों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग होगी

पानीपत : हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तीन टन व इससे अधिक क्षमता वाले बॉयलर के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में बोर्ड ने हरियाणा के सभी जिलों के बॉयलरों का प्रयोग करने वाले उद्यमियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन सबकी मॉनिटरिंग दिल्ली व चंडीगढ़ से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) करेगा।
वहीं आदेश की पालना नहीं करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। स्मरणीय है कि हरियाणा में बसे अधिक बॉयलरों का प्रयोग पानीपत के टेक्सटाइल उद्योग में कपडे व धागे की रंगाई के लिए किया जाता है। वहीं पानीपत देश का 11वां व सूबे का दूसरा सबसे प्रदूषित जिला है। इसके मद्देनजर वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए सीपीसीबी ने पानीपत समेत अन्य जिलों में बड़े व मध्यम दर्जे के उद्योगों की चिमनियों पर ओसीईएमएस लगाने के आदेश दिए थे।

हाल ही में बोर्ड ने रेड कैटेगरी में आने वाले औद्योगिक इकाइयों की ऑनलाइन ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए स्टेट्स मांगा था। इसमें सामने आया कि 40 प्रतिशत उद्योगों में यह सिस्टम लागू ही नहीं हुआ, जबकि कईं ने सीपीसीबी और स्टेट बोर्ड के सर्वर से खुद को नहीं जोड़ा। इस सिस्टम के मुताबिक उद्योगों का डाटा दिल्ली व चंडीगढ़ मुख्यालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिलता है। पानीपत जहां विश्व प्रसिद्ध टेक्सटाइल नगरी है, वहीं पानीपत से हर रोज लगभग 80 हजार वाहन आवागमन करते हैं। उद्योगों में चोरी छुपे कूड़ा कचरा जलाया जाता है। जिससे निकलने वाला काला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण बन रहा है। इसलिए सरकार अब उद्योगों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम पर जोर दे रही है ताकि उद्योगों की निगरानी की जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके।
इधर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर कमलजीत सिंह ने बताया कि तीन टन व इससे अधिक क्षमता के बॉयलरों का प्रयोग करने वाले सभी उद्यमियों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करना अनिवार्य है, आदेशों का पालन उद्यमियों को करना होगा, वहीं बोर्ड के नियमों की अवेहलना करने वाले उद्यमियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

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