जमीन विवाद में पुलिस और तहसीलदार को नोटिस
रोहतक ; जमीन विवाद के एक मामले में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर सीनियर सिविल जज ईशा खत्री की कोर्ट ने पुलिस और तहसीलदार को नोटिस जारी किया है। दोनों को कोर्ट में 23 फरवरी को जवाब देना होगा। गोपाल कालोनी निवासी जोगेंद्र सिंह ने याचिका में बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 से भगतराम से जमीन खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री के लिए एक साल का समय था। आरोप है कि समय आने पर भगतराम ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। जमीन को लेकर पहले से महावीर के साथ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। पीड़ित का कहना है कि उसने 2016 में पुलिस को शिकायत दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2020 तक शिकायतें करते रहे। दिसंबर 2020 में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता कर्ण सिंह नारंग के माध्यम से पुलिस और तहसीलदार को नोटिस भिजवाया। अधिवक्ता कर्ण सिंह नारंग ने बताया कि नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया था लेकिन अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं भेजा। जिसके बाद मामले में एक याचिका सीनियर सिविल जज ईशा खत्री की कोर्ट में दायर की गई। सुनवाई के बाद सीनियर सिविल जज की ने पुलिस और तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि इस तरह के कितने मामले लम्बित हैं। अधिकारियों को 23 फरवरी को कोर्ट में जवाब देना होगा।
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