सभी स्कूल-कॉलेज, ITI, आंगनवाड़ी केंद और क्रैच 31 मई तक बंद रहेंगे; सप्ताह में 3 दिन बिजली दफ्तरों में एंट्री नहीं
चंडीगढ़ : कोरोना महामारी से जंग के लिए केंद्र की तरफ से जारी आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ITI, लाइब्रेरी, आंगनवाड़ी केंद्र, क्रैच और अन्य प्रशिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रखने होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देश के कई राज्यों में 30 अप्रैल तक संस्थानों पर पाबंदी का आदेश लागू था और साथ ही कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ था। शुक्रवार को यह अवधि पूरी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 31 मई तक लॉकडाउन की सिफारिश की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं, वहां प्रसार को रोकने के लिए गहन और स्थानीय निरुद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं।
इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी स्थिति पर विचार करके नए निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव और हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत बनाई गई राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष विजय वर्धन ने सभी प्रशासनिक सचिवों, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिस सहित सभी कार्यालयों को शुक्रवार को सैनिटाइज किया जाएगा, इसलिए सभी कार्यालय शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान किसी कर्मचारी, अधिकारी या उपभोक्ता को कार्यालय परिसर में नहीं घुसने दिया जाएगा। हालांकि बिजली सप्लाई नियमित रूप से जारी रहेगी।
हरियाणा में सभी सरकारी और निजी लैब को कोविड-19 की रिपोर्ट 24 घंटे में देनी होगी, ताकि मरीजों को समय पर इलाज शुरू हो सके। SGT गुरुग्राम में 400 बेड का अस्पताल भी जल्द शुरू होगा। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एग्जीक्यूटिव कमेटी और आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्देश दिए थे।
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