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Tuesday, May 4, 2021

हाईकोर्ट का आदेश : कोरोनो मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए

हाईकोर्ट का आदेश  कोरोनो मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए

चंडीगढ़ : ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए, पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लोगों के जीवन को बचाने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि वो ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त करें ताकि बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि खासतौर पर वह लोग जो घरों पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जाए और लोगों को राहत मिले। जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम म्युनिसिपल ऑथॉरिटिस को दिया जाए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के लोग वैसे भी इस समय काफी व्यस्त हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 29 अप्रैल को जारी आदेशों को सख्ती से लागु करने के भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों के जरिए यह कहा गया था कि राज्य सरकारें एक वेब पोर्टल जारी करें जिसमे उनके सभी जिलों के अस्पतालों के खाली बेड, दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड और वेक्सिनेशन की पूरी जानकारी हो जिसे लगातार अपडेट किया जाए ताकि आम लोगों को इससे पूरी जानकारी मिल सके की कहां बेड खाली हैं, कहा से ऑक्सीजन मिलेगी और कहा दवाएं उपलब्ध हैं और जहाँ ज्यादा जरुरत हो वहां इनकी पर्याप्त सप्लाई की जाए और जहां से भी ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायत आये उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए।

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