Breaking

Friday, May 28, 2021

पहलवान सुशील कुमार की मां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

पहलवान सुशील कुमार की मां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
नई दिल्ली : पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि इस मामले में सुशील कुमार की ओर से याचिका दायर नहीं की गई है। इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकती।
वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या ये याचिका सुशील कुमार के लिए दायर की गई है। जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हां, इस पर कोर्ट ने कहा कि सुशील कुमार को याचिका दायर करने दीजिए। आप इसे लेकर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये मसला उचित फोरम पर उठाने की अनुमति दी। याचिका लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद ने दायर की थी। श्रीकांत प्रसाद के मुताबिक उसने याचिका दायर करने के लिए सुशील कुमार की मां कमला देवी से सहमति हासिल की थी। याचिका में बताया गया था कि इस केस में मीडिया ट्रायल चल रहा है। सुशील ने राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है लेकिन मीडिया उसे अपराधी की तरह पेश कर रहा है। जिस पर रोक लगाना जरूरी है। वहीं हाई कोर्ट द्वारा यह याचिका खारिज कर दी गई है।
बता दें कि गत 23 मई को कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार और अजय कुमार को छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सुशील पहलवान को मुंडका से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सागर धनखड़ पहलवान हत्या का आरोपी पहलवान सुशील कुमार लगातार मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इसी पर रोक लगाने की मांग लेकर आरोपी सुशील कुमार की मां की तरफ से रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।

No comments:

Post a Comment