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Sunday, May 9, 2021

एम्बुलेंस मालिक निर्धारित रेट से अधिक न करें वसुली, अन्यथा होगी कार्रवाई- डीसी

कोरोना प्रबंधक कमेटी ने निर्धारित किए एम्बुलेंस के रेट

-एम्बुलेंस मालिक निर्धारित रेट से अधिक न करें वसुली, अन्यथा होगी कार्रवाई- डीसी
जींद : ( संजय तिरँगाधारी ) जिले में कोविड मरीजों को राहत प्रदान करते हुए जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस गाडियों के रेट निर्धारित कर दिए है। कोई भी एम्बुलेंस गाडी का चालक या मालिक निर्धारित रेट से अधिक वसुल नहीं करेगा, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी शनिवार को डीसी डॉ आदित्य दहिया ने दी।
उन्होंने कहा कि रोडवेज महाप्रबंधक बिजेन्द्र सिह हुडडा की अध्यक्षता में बनाई गई कोविड प्रबंधक कमेटी ने फैसलां लिया है कि कोविड मरीजों को साधारण आवागमन एम्बुलेंस गाडी का किराया जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या घर से उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों तक लाने व ले जाने का कार्य करेंगी। उनकी दर 10 किलोमीटर दूरी तक 350 रूपए व 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर 12 रूपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देने होंगे। इसी प्रकार बेसिक लाइफ स्पोर्टस एम्बुलेंस गाडियां भी 10 किलोमीटर तक 350 रूपए और इससे ज्यादा दूरी तय करने पर 12 रूपए प्रति किलोमीटर दर के हिसाब से ले सकेंगे।
इसमें पैरामैडिकल स्टाफ की चार्जिंग मरीज को अलग से देनी होंगी। अत्याधुनिक सुविधाजनक एम्बुलेंस गाडियां जिसमें मरीज के लिए वैंटिलेटर संहित अन्य मैडिकल उपकरण भी होंगे, के लिए 10 किलोमीटर तक 1000 रूपए व इससे ज्यादा दूरी तय करने पर 25 रूपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। शव वाहिनी एम्बुलेंस गाडी के लिए 10 किलोमीटर तक 800 रूपए तथा 10 किलोमीटर से उपर 12 रूपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देने होंगे।
उन्होंने बताया कि सभी एम्बुलेंस चालक/ मालिक सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करेंगे। कोविड 19 के दृष्टिगत एम्बुलेंस में चालक व मरीज के बीच पार्टिशन होना अनिवार्य है। शव वाहिनी के अतिरिक्त सभी एम्बुलेंस गाडियों में पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन का होना जरूरी है और चालक की पीपीई कीट का वहन मरीज या मरीज के सहायक द्वारा करना होगा।
इस मौके पर सहायक आयुक्त दीपक कुमार, आरटीए के सहायक सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सुहिता दुग्गर, आईएमए के प्रधान अजय गोयल, फलीट मैनेजर दिनेश कुमार भी उपस्थित रहे।

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