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Tuesday, February 8, 2022

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाएं महिला उद्यमी, शत प्रतिशत ब्याज होगा माफ

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाएं महिला उद्यमी, शत प्रतिशत ब्याज होगा माफ 
चरखी दादरी : हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किश्तों में एक जून, 2022 तक लौटाती है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि यह योजना उन ऋण लेने वाली महिलाओं को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।यदि बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।. कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि छूट का लाभणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी, जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगी। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना छह महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया की हरियाणा महिला विकास निगम की णी लाभार्थी को लाभ देने की इस प्रक्रिया में सरकार को कोई फायदा नहीं है, फिर भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह स्कीम लागू की है। गीता सहारण ने सभी महिला उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी सौ फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए।

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