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Thursday, April 7, 2022

मस्जिदों में सुबह सवेरे लाउड स्पीकर बजाने के खिलाफ मुस्लिम वकील ने उठाई आवाज, बोले- बच्चों की पढ़ाई होती है प्रभावित

मस्जिदों में सुबह सवेरे लाउड स्पीकर बजाने के खिलाफ मुस्लिम वकील ने उठाई आवाज, बोले- बच्चों की पढ़ाई होती है प्रभावित

Muslim lawyer raised his voice against playing loudspeakers in mosques in the morning, said - children's studies are affected
मस्जिदों में सुबह सवेरे लाउड स्पीकर बजाने के खिलाफ मुस्लिम वकील ने उठाई आवाज
पानीपत : पहली बार किसी मुस्लिम वकील ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों पर सुबह सवेरे होने वाली अजान की आवाज के खिलाफ आवाज उठाई है। इस वकील का कहना है कि हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने से विद्यार्थियों की पढाई बाधित होती है। हरियाणा के पानीपत जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद आजम ने पानीपत जिला प्रशासन से अपील की कि पानीपत के शहरी व ग्रामीण अंचल में मस्जिदों व मंदिरों में लाउड स्पीकरों का हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रयोग हो। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कक्षा 10 व 12 समेत अन्य क्लासों के पेपर चल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का यह समय ट्रनिंग प्वाइंट है। वहीं पानीपत के शहरी व ग्रामीण अंचल में मस्जिदों से जहां सुबह तीन बजे लाउड स्पीकरों से अजान होने लगती है, वहीं अधिकतर मंदिरों में लाउड स्पीकरों पर सुबह पांच बजे के करीब भजन आदि शुरू हो जाते है। हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों के प्रयोग से विद्यार्थियों की पढाई तो बाधित होती ही है, वहीं नागरिक ठीक से सो नहीं पाते, इसका दुष्प्रभाव पूरा दिन नागरिक के शरीर पर रहता है। उन्होंने पानीपत के उपायुक्त सुशील से अपील की कि वे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की याचिका नंबर 6263 ऑफ 2016 आदेश दिनांक 22-8-2019 के अनुसार पानीपत के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का रात दस से सुबह छह बजे तक प्रयोग बंद करवाएं। एडवोट आजम ने जनहित में लाउडस्पीकर का तय समय के अनुसार ही प्रयोग कराने की मांग को लेकर डीसी सुशील व एसपी शशांक सावन को ज्ञापन सौंपा है।

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