हरियाणा में टीचर्स तबादलों पर फंसा पेंच:ट्रांसफर ड्राइव में बदलाव पर सरकार की ना; विभाग फिर तैयारियों में जुटा, HC ने दिए थे आदेश
हरियाणा में टीचरों के तबादलों पर पेंच फंस गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर ड्राइव में किए गए बदलाव पर सरकार ने आपत्तियां लगा दी हैं। इसके बाद फिर से शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की तैयारी में जुट गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मई में शिक्षा विभाग को 4 माह में ट्रांसफर ड्राइव चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ढाई महीने बाद भी ड्राइव शुरू नहीं हो पाई है।
हरियाणा CMO ने लगाई आपत्तियां
हरियाणा शिक्षा विभाग की और से ट्रांसफर ड्राइव में किए गए संशोधनों को भेजा गया था, लेकिन सीएमओ ने इस पर आपत्ति लगा दी। अब फिर से शिक्षा विभाग पॉलिसी बदलाव में जुट गया है। आपत्तियां दूर करने के बाद फिर से फाइल को निदेशालय भेजा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के बाद ही शिक्षकों की ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो पाएगी।
अब हर साल ट्रांसफर ड्राइव
हरियाणा में 77 हजार के करीब टीचर हैं। इनमें जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर्स शामिल हैं। अभी शिक्षकों के ट्रांसफर का नियम यह है कि पांच वर्ष तक एक ही जगह कार्यरत टीचर का तबादला होना तय है, लेकिन हाल ही में हुए संशोधनों के तहत शिक्षक हर साल होने वाली ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकता है।
HASLA ने जताई आपत्ति
हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (HASLA) ने ट्रांसफर ड्राइव में हो रही देरी पर आपत्ति जताई है। हसला के प्रधान सतपाल सिंधु ने बताया कि पिछले साल तबादलों में पाई अनियमितताओं को दूर करने के लिए कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
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