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Saturday, December 28, 2024

हरियाणा सिविल सेवा के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

हरियाणा सिविल सेवा के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग के हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

संशोधन के अनुसारहरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। इसी प्रकारहरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे।

राज्य के तीन प्रमुख इंजीनियरिंग विंग के पदों  पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर)सिंचाई एवं जल संसाधनतथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में इन नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद किसी भी कर्मचारी के वेतन को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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