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Wednesday, July 2, 2025

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा 1 जुलाई 2025 को रोहतक में मेसर्स पंच रत्ना फास्टनर्स पर प्रवर्तन छापेमारी व कंपनी को सीज किया

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हरियाणा शाखा कार्यालय ने 1 जुलाई 2025 को एक प्रवर्तन छापेमारी की। यह छापेमारी वितरक मेसर्स पंच रत्ना फास्टनर्स प्रा. लिमिटेड - यूनिट III, 7-8 किमी स्टोन, जिंद रोड, गाँव और पी.ओ. तितोली, रोहतक-124001 (हरियाणा) पर की गई।

कार्रवाई के दौरान, यह पाया गया कि फर्म के पास नॉन-आईएसआई मार्क वाले हेक्सागोनल हेड स्क्रू और हेक्सागोनल हेड बोल्ट का स्टॉक था, जो बोल्ट्स, नट्स और फास्टेनर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के अंतर्गत आता है। बीआईएस अधिकारियों की टीम द्वारा खोज और जब्ती अभियान चलाया गया, जिसमें श्री नीराज महतो कुमार, उप निदेशक और श्री अनंत कुमार, उप निदेशक शामिल थे। निर्माता से कार्रवाई के दौरान 360 नॉन-आईएसआई की कुल संख्या जब्त की गई। उपरोक्त उत्पादों ने क्यूसीओ का उल्लंघन किया। एचआरबीओ द्वारा की गई कार्रवाई योजना के अनुसार सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई। बीआईएस मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और क्यूसीओ के उल्लंघनों की पहचान करने के प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा 1 जुलाई 2025 को रोहतक में मेसर्स पंच रत्ना फास्टनर्स पर प्रवर्तन छापेमारी व कंपनी को सीज किया
कार्यवाही के दोरान जब्त किए गए समान के साथ भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी 


 हरियाणा शाखा कार्यालय के निदेशक और प्रमुख, श्री रामेश के  ने कहा की कि अपराधियों के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये उल्लंघन BIS अधिनियम की धारा 17(1) के तहत आते हैं, जिसे दो वर्ष तक की कारावास या ₹2,00,000 से कम के जुर्माने के साथ दंडनीय माना गया है, BIS अधिनियम की धारा 29(3) के अनुसार इसमें दस गुना तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सक्षम न्यायालय में विधिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बीआईएस ने देखा है कि विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघनों के उदाहरण कई इकाइयों द्वारा किए जा रहे हैं और नकली आईएसआई-मार्क वाले उत्पादों का निर्माण और बिक्री लाभ के लिए उपभोक्ताओं को की जा रही है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए, सामान्य जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी उत्पाद की खरीद से पहले आईएसआई के निशानों की प्रामाणिकता की जांच करें। यह बीआईएस की वेबसाइट (www.bis.gov.in) पर जाकर या बीआईएस केयर ऐप का उपयोग करके किया जा सकता है। अगर उपभोक्ता आईएसआई मार्क के किसी भी दुरुपयोग के मामले में आते हैं, तो उन्हें हरियाणा शाखा कार्यालय, बीआईएस के निदेशक और प्रमुख को प्लॉट नंबर 4ए, सेक्टर 27-बी, माधवी मार्ग, चंडीगढ़ – 160019 पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिकायतें ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं hhrbo@bis.gov.in या mdch1@bis.gov.in या complaints@bis.gov.in पर या 0172-2650290 पर कॉल करके। जनता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा.

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