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Saturday, February 21, 2026

RTI एक्टिविस्ट भारत भूषण उर्फ रिंकू पंडित को चेक बाउंस केस में 1 साल की सजा, 6 लाख 37 हजार 500 रुपये चुकाने का आदेश

RTI एक्टिविस्ट भारत भूषण उर्फ रिंकू पंडित को चेक बाउंस केस में 1 साल की सजा, 6 लाख 37 हजार 500 रुपये चुकाने का आदेश
जींद (हरियाणा): चेक बाउंस मामले में स्थानीय अदालत ने RTI एक्टिविस्ट भारत भूषण शर्मा उर्फ रिंकू पंडित को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही आरोपी को मूल चेक राशि का दोगुना यानी 6 लाख 37 हजार 500 रुपये मुआवजे के रूप में चुकाने का निर्देश दिया है। यह मामला Negotiable Instruments Act (नीगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई होती है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।रिंकू पंडित, जो जींद क्षेत्र में RTI के जरिए विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और पहले भी कई विवादों में चर्चा में रहे हैं, इस फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया में अपील कर सकते हैं।

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