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Thursday, May 28, 2020

May 28, 2020

सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क न पहनने पर होगा जुर्माना: जिलाधीश

 (पंकज कुमार) रेवाड़ी, 28 मई-  जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए मास्क पहनना या साफ कपड़े से मुंह व नाक ढक़ना आवश्यक कर दिया है जबकि सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंद लगा दिया है। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए जनहित में जारी किए उपरोक्त आदेशों को जिला की राजस्व सीमा में पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। 
 जिलाधीश ने कहा कि सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सावर्जनिक स्थानों व कार्य स्थल पर फेस कवर पहनना जरूरी है। इसके लिए फे स मास्क,इम्प्रूवाइज्ड फेस मास्क, घर पर सीलाई किया हुआ मास्क या साफ सुथरे कपड़े से सावर्जनिक स्थानों व कार्य स्थल पर मुंह कवर करना अनिवार्य है। 
 जिलाधीश ने कहा कि कोरोना संक्रमित बिमारी और थूकने से भी फैलती है। इसलिए सरकार ने सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंद लगा दिया है। हांलाकि जिला रेवाड़ी की राजस्व सीमा में जनहित में पहले से ही प्रतिबंधित किया हुआ है। जिलाधीश ने कहा  कि बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी अधिकारी शहरी स्थानीय विभाग, एसएचओ, सिविज सर्जन द्वारा अधिकृत किए गए मैडिकल अधिकारी अपने संबधित क्षेत्र के  लिए इसके अतिरिक्त उपायुक्त व एसडीएम द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी जुर्माना करने के सक्षम अधिकारी होंगे। 
जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने के आरोपी पर 500 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा।  आरोपी द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा