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Tuesday, June 23, 2020

22 जिला नागरिक अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 110 टेक्नीकल एपरेंटिस (ऑन जॉब ट्रेनिंग) मिलेगी

चण्डीगढ़, 23 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार की जा रही वृद्धि की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी 22 जिला नागरिक अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 110 टेक्नीकल एपरेंटिस (ऑन जॉब ट्रेनिंग) लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
        एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हर जिले के अस्पताल में एपरेंटिसिस अधिनियम 1961 के तहत राष्ट्रीय एपरेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम से पांच-पांच टेक्नीकल एपरेंटिस रखे जाएंगे। एपरेंटिसिस अधिनियम के अनुसार 8000 रुपये प्रति एपरेंटिस मासिक स्टाइपंड दिया जाता है जिसमें से केन्द्र सरकार की ओर से हर एपरेंटिस के लिए 1500 रुपये मासिक की दर से प्रतिपूर्ति की जाती है।
उन्होंने बताया कि पूरे देश में चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता तथा कानपुर चार एपरेंटिसशिप प्रशिक्षण बोर्ड हैं और उत्तरी क्षेत्र का केन्द्रीय कार्यालय में कानपुर है। 

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