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Thursday, June 4, 2020

रेवाड़ी जिले के कंटेनमेंट जोन में नियुक्त किए गये डयूटी मजिस्ट्रेट के जरुरी मोबाइल नंबर -जरुर रखे अपने पास

जिला प्रशासन ने गांव कालूवास, द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा व शिव कालोनी रेवाड़ी को कन्टेनमेंट घोषित किया

रेवाड़ी पंकज कुमार, 4 जून। रेवाड़ी के गांव कालूवास, द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा व शिव कालोनी रेवाड़ी में एक-एक नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर जिलाधीश यशेन्द्र सिंह द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव कालूवास, शिव कालोनी व द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है जबकि अन्य 16 स्थानों को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी परिवारों के लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के प्रशासन पूरी तरह सतर्क व मुस्तैद है और सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियामों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जरूर सफल होंगे।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोडने के लिए इहतियात के तौर पर बुढपुर, चांदावास, गोकलगढ़, राज भट्टïा व अजय भट्टïा, द्वारकाधीश टावर सी-वन, सी-4, टावर बी-वन से लेकर बी-5, टावर डी-वन, डी-2, डी-3, डी-5, डी-6, डी-7, टावर ब्लॉक-ए-1 व ब्लॉक-ए-2 धारूहेड़ा, यादव नगर, विकास नगर, गुलाबी बाग, अजय नगर, रेलवे कालोनी व कालूवास को बफर जोन में  शामिल किया गया हैं।

कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त

जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन गांव कालूवास, द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा व शिव कालोनी रेवाड़ी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन गांव कालूवास के लिए रामअवतार पीजीटी 9416883374 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, सोमबीर पीजीटी 9416581688 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा नरेंद्र सिंह पीजीटी 9466024163 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ रामपुरा नीरज कुमार 7056666124 होंगे।
कंटेनमेंट जोन द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा के लिए राजेन्द्र प्रसाद पीजीटी 9466040601 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, राकेश कुमार पीजीटी 9416762704 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा दीपक कुमार शर्मा पीजीटी 9991455446 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ सैक्टर-6 धारूहेड़ाा मनोज कुमार 7056666142 होंगे।
कंटेनमेंट जोन शिव कालोनी रेवाड़ी के लिए महेन्द्र सिंह पीजीटी 9466696003 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, रामफल पीजीटी 9466015280 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा लक्ष्मण पीजीटी 9050149511 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ रामपुरा नीरज कुमार 7056666124 होंगे।
जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19  प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। 
  कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग और बीडीपीओ रेवाड़ी द्वारा कंटेनमेंट जोन कालूवास में, डीएफएससी विभाग और बीडीपीओ धारूहेड़ा द्वारा द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा में तथा डीएफएससी विभाग और ईओ एमसी रेवाड़ी द्वारा शिव कालोनी रेवाड़ी में घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। 
  जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कन्टेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।

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