(मनोज)हरियाणा सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी स्कूल जून से रेगुलर फीस की वसूली कर सकेंगे। अब तक इस पर रोक लगी हुई थी। सरकार ने निजी स्कूलों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की है। वही पहले के आदेशो को मानने के निर्देश दिए गए है कि स्कूल मासिक ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही वे मासिक फीस के साथ किसी भी तरह का अघोषित शुल्क नहीं ले पाएंगे। यदि ऐसा नही होता है तो शिकायत का समाधान जिला शिक्षा अधिकारी करेगे
Monday, June 1, 2020
निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग की नसीहत के साथ फिर नई गाइडलाइन हुई जारी, अब शिकायत का समाधान जिला शिक्षा अधिकारी करेगे
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