झूठी शिकायत दे समझौते के पैसे को रिश्वत के बताने का लगाया आरोप
पांच लाख रिश्वत मामले में इंस्पेक्टर जसविंदर कौर ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका
चंडीगढ़ : पांच लाख रुपए रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाई गई मनीमाजरा थाने की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर अब तक सीबीआई के हाथ नहीं लगी हैं। वही मामले में वीरवार को इंस्पेक्टर जसविंदर कौर की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। जिस पर सीबीआई शुक्रवार को अपना जवाब दाखिल करेगी।
जमानत याचिका में रखें कई तथ्य…
जांच एजेंसी को गुमराह कर उनके खिलाफ झूठी शिकायत देने के मामले में इंस्पैक्टर जसविन्द्र कौर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि जांच एजेंसी को गुमराह कर उनके खिलाफ झूठी शिकायत दी गई है।
शिकायतकर्ता ने तथ्यों को छिपाते हुए उसे मामलें में गलत फसाया है। जबकि उसका इस पूरे प्रकण में कोई रोल नही है। वही यह भी बताया कि किस तरह ईमेल के जरीए 5 जून को उनके पास शिकायत आई और इसके बात किस तरह दोनों पार्टियों के बीच में 21 जून को समझौता हो गया। जिसको लेकर थाने में दर्ज डीडीआर में बकायदा दोनों पक्षों के समझौते नामे के बाद दो लाख रुपए तुरंत ,3 लाख रुपए कैश और बकाया रकम अलग-अलग तारीख को चेकों के माध्यम से देने को लेकर राजीनामा हुआ था। इसके पांच दिन बाद शिकायतकर्ता सीबीआई के पास एसएचओ के खिलाफ 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत लेकर पहुंच गया। उसने जांच एजेंसी सीबीआई समेत सभी को गुमराह कर समझौते के पैसों को ही रिश्वत के पैसें बताकर उन्हें फसाया है। वहीं जमानत याचिका में मुख्य बात यह भी सामने आई है कि जसविन्द्र कौर ने चंडीगढ़ पुलिस विभाग में तैनात कुछ अफसरों पर उसके खिलाफ सीबीआई को शिकायत देने वाले शिकायतकर्ता की सहायता करने की बात कही है।
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