आईएएस की तर्ज पर होगा एचसीएस का पेपर, प्रदेश की इंडस्ट्री में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को देनी होगी
चंडीगढ़ : मनोहर कैबिनेट की सोमवार को मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के युवाओं के लिए प्राइवेट क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरी का प्रावधान सबसे अहम है। कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश, 2020' रखेगी। यहां पास होने के बाद राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
बिनेट के फैसले के अनुसार अध्यादेश के लागू होने के बाद प्रदेश में स्थित सभी प्राइवेट कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्टों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों, पार्टनरशिप फर्मों आदि में 50 हजार रुपए प्रतिमाह से कम वेतन वाली 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को देनी होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नौकरी देने वाले के पास एक जिले से केवल 10 % स्थानीय युवाओं की भर्ती का विकल्प होगा।
यदि उद्योग की किसी विशेष कैटेगिरी का है और यहां उसके अनुसार युवा नहीं मिलते हैं तो छूट खंड का भी प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि जजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में 75% नौकरी का वादा किया था, वहीं भाजपा ने 95% नौकरी देने पर नियोक्ता को इंसेटिव देने की बात रखी थी। इधर, अब एचसीएस की परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर होगी।
*नए पैटर्न के अब ऐसे होगी एचसीएस की परीक्षा*
प्रदेश में अब एचसीएस परीक्षा भी आईएएस पैटर्न पर होगी। सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा के सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (सीएसएटी पेपर) को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर क्वालिफाइंग पेपर बनाने की स्वीकृति दी है। यानी इस पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने पर ही अभ्यर्थी एचसीएस की परीक्षा के योग्य माना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल पेपर-1 (सामान्य अध्ययन) के अंकों पर आधारित होगा, लेकिन उम्मीदवार का सीएसएटी पेपर क्लीयर होना जरूरी होगा। इससे पूर्व, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और इसकी मेरिट उम्मीदवार द्वारा दोनों परीक्षाओं के अंकों के आधार पर तैयार की जाती थी।
*ऋण समझौताें के लिए स्टांप शुल्क में 1900 रु. की राहत*
बैंकों से होने वाले लेन-देन के लिए होने वाल ऋण समझौते के लिए अब दो हजार रुपए का स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने 1900 रुपए की राहत देते हुए 100 रुपए कर दिया है। स्टांप शुल्क को कम किए जाने से छोटे एवं सीमांत किसानों, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंट्रस्ट (डीआरआई) के तहत लघु ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के साथ-साथ अन्य लोगों, वाहन ऋण, लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को भी लाभ होगा। घटाया गया स्टांप शुल्क सभी ऋण समझौतों पर लागू होगा।
*दो सीढ़ियों वाली बिल्डिंग में डेढ़ मीटर और ऊंचाई की छूट*
राज्य में ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक-अप अपार्टमेंट आदि को ऊंचाई में छूट दी है। हालांकि ऐसी बिल्डिंग में निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल तक दो सीढ़ियां होनी चाहिए। अब ऐसे भवन मौजूदा 15 मीटर की ऊंचाई को 16.5 मीटर तक कर सकेंगे। हालांकि फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी होगी। इस निर्णय से विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो छोटे आवासीय भूखंडों पर 16.5 मीटर की ऊंचाई तक की चार मंजिलों का निर्माण करना चाहते हैं।
*जानकारी छुपाने वाली कंपनी पर लगेगा जुर्माना*
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने हो सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन 50 हजार रु. से नीचे की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म व रोजगार प्रदाता की होगी, जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसके खिलाफ हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि 10 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान में नियम लागू होगा।
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