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Wednesday, July 15, 2020

हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज कर पूछा सोशल मीडिया पर आखिर यू-टयूबर्स सहित न्यूज चैनल पर पाबंदी क्यों

हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज कर पूछा सोशल मीडिया पर आखिर यू-टयूबर्स सहित न्यूज चैनल पर पाबंदी क्यों 


चण्डीगढ़। सोनीपत के डीसी द्वारा जिले में सोशल मीडिया  समाचार प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 14 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में सोनीपत निवासी अंकित नैन ने सोनीपत के डीसी द्वारा वाट‍्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और लिंक्डइन पर आधारित सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को बैन करने को गैर कानूनी व नियम से परे बताते हुए डीसी के आदेश पर रोक की मांग की है। डीसी ने सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को बैन करने के अपने आदेश में कहा है कि ऐसे प्लेटफार्मों से असत्यापित और भ्रामक समाचारों का प्रसार समाज में शांति भंग कर सकता है और कोरोनोवायरस महामारी के दौरान आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। याची ने कहा कि डीसी ने यह आदेश अघोषित आपातकाल और सोशल मीडिया की आवाज को चुप कराने का प्रयास है।

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