चंडीगढ़ : तहसील में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सरकार ने प्रदेश में 22 जुलाई से रजिस्ट्रियां बंद कर दी है। 5 अगस्त तक नगर निगम और नोटिफाइड शहरी क्षेत्र में कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। 5 अगस्त तक सिर्फ वही रजिस्ट्री होगी, जिसका सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। और जिसकी तारीख 15 अगस्त के बीच है।
6 अगस्त से नगर निगम एरिया की रजिस्ट्री होगी। 21 जुलाई तक जारी टोकन रद कर दिए गए हैं। आगे जब रजिस्ट्री शुरू होगी तो जिनके टोकन रद होंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
ये है नोटिफिकेशन में
22 से 29 जुलाई तक कोई भी ट्रांसफर ऑफ डीड नहीं होगा, लेकिन 5 अगस्त तक सिर्फ उनकी रजिस्ट्री होंगी, जिसमें सेलर और बायर के बीच सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। जिन्हें 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच समय मिला था। सिर्फ ऐसे केस में डीसी से परमिशन के बाद रजिस्ट्री होगी।
5 अगस्त तक निगम और हरियाणा डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 में नोटिफाइड शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होगी।
22 जुलाई से 15 अगस्त तक सेक्टर-7ए में नोटिफाइड शहरी एरिया में रजिस्ट्री नहीं होगी।
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