सीएम विवाह शगुन योजना:शादी से 1 माह पहले आवेदन कर समय पर लाभ लें, विभाग जारी करेगा बधाई पत्र
हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं व लड़कियों तथा गरीब परिवारों को बेटियों की शादी हेतू मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार रुपए से 51 हजार रुपए तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा दिव्यांगों की शादी हेतू मापदंडानुसार 31 व 51 हजार रुपए अनुदान राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
डीसी सुजान सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाड़ियाें तथा विधवाओं की लड़कियों की शादी हेतू अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 51 हजार रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी हेतू 11 हजार रुपए, अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपए तथा महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपए शगुन के रूप में दिए जाते हैं। दिव्यांगों की शादी हेतू मापदंडानुसार 31 व 51 हजार रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता शर्तों में प्रार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के परिवार का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो। समाज के सभी वर्ग जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं।
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