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Friday, July 31, 2020

आवास बोर्ड हरियाणा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के

आवास बोर्ड हरियाणा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 

आवास बोर्ड हरियाणा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को किफायती आवास मुहैया करवाकर उनके 'अपना घर' के सपने को हकीकत में बदलने का काम कर रहा है।

चंडीगढ़, 30 जुलाई- आवास बोर्ड हरियाणा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को किफायती आवास मुहैया करवाकर उनके 'अपना घर' के सपने को हकीकत में बदलने का काम कर रहा है। अब बोर्ड ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक 'सबको आवास' के लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए प्राइवेट कॉलोनाइजरों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए विकसित तकरीबन 20 हजार फ्लैटों का कब्जा दिया है।

        बोर्ड के मुख्य प्रशासक अंशज सिंह ने बताया कि अब ये फ्लैट बीपीएल एवं ईडब्ल्यूएस से उसी श्रेणी में आबंटन के एक वर्ष के बाद जबकि किसी अन्य वर्ग को आबंटन के पांच साल के बाद हस्तांतरित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फ्लैटों की पूरी कीमत देने के बाद आबंटन के पांच वर्ष के बाद कन्वेंस डीड भी करवाई जा सकती है।

        गौरतलब है कि आवास बोर्ड द्वारा पहले इन फ्लैटों के आबंटन हस्तांतरण (अलॉटमेंट ट्रांसफर) के लिए कोई नीति नहीं थी। लेकिन अब बोर्ड द्वारा इनके आबंटन हस्तांतरण के लिए 'निजी लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा निर्मित बीपीएल परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों के हस्तांतरण हेतु नीति' के नाम से एक विस्तृत नीति तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा पहली जुलाई, 2020 को इस नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है।

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