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Thursday, September 17, 2020

बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव रद, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव रद, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

चंडीगढ़ : हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव करवाए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए चुनाव न करवाने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा है कि चुनावों में पारदर्शिता और गुप्त मतदान सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऑनलाइन चुनावों में यह संभव नहीं है। ऐसे में फिलहाल इन चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस आरके जैन एवं जस्टिस जसवंत सिंह की विशेष खंडपीठ ने ऑनलाइन चुनाव के खिलाफ वकीलों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया हैं। हालांकि यह चुनाव तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं लेकिन याचिका पर हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है। 
यह भी बता दें कि हाईकोर्ट से सभी सीनियर एडवोकेट भी इस पूरे मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पक्ष में आ गए थे और इन सभी ने भी बार काउन्सिल ऑफ़ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा ऑनलाइन चुनाव करवाए जाने का विरोध किया था। इस पुरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में 5 वकीलों ने याचिका दायर कर बताया था कि बार काउन्सिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने 9 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर हाईकोर्ट सहित चंडीगढ़ और पंजाब की सभी जिला और सव डिवीजन बार एसोसिएशन के 30 सितंबर को और हरियाणा की सभी बार एसोसिएशन के 1 अक्तूबर को चुनाव करवाए जाने का निर्णय लिया है, कोरोना महामारी के कारण यह सभी चुनाव ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे। याचिकाकर्ता वकीलों का कहना है कि बार काउन्सिल ने यह निर्णय लेने से पहले किसी भी पक्ष से परामर्श तक नहीं किया है।
यह भी बताया गया कि इन चुनाव करवाए जाने के निर्णय में बार काउन्सिल के कुछ सदस्य शामिल नहीं थे, क्योंकि बार काउन्सिल के कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में करवाए जाने वाले इन चुनावों का विरोध भी दर्ज करवा दिया है। ऐसे में जब एक और कोरोना महामारी के चलते अदालतें बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। ऐसे में चुनाव करवाया जाना जरुरी नहीं है लिहाजा चुनावों की इस नोटिफिकेशन को रद किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह चुनाव करवाए जाने की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।

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