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Tuesday, September 1, 2020

रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट:आज से शहरी क्षेत्र में भी होगी रजिस्ट्री, ऑनलाइन मिलेगी अपॉइंटमेंट

रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट:आज से शहरी क्षेत्र में भी होगी रजिस्ट्री, ऑनलाइन मिलेगी अपॉइंटमेंट

राज्य में 22 जुलाई को रोकी गई थीं रजिस्ट्रियां, ग्रामीण क्षेत्र में 11 अगस्त को शुरू हुई थी प्रक्रिया

चंडीगढ़ : एक सितंबर यानी मंगलवार से तहसीलों में शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने आदेश किए हैं। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए नम्बर आते ही फोन करके आवेदक को बुलाया जाएगा। दरअसल, 22 जुलाई को सरकार ने प्रदेश में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी। जांच में कई जिलों में 7-ए के अधीन आने वाली जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी मिली थी।
इसके बाद रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए सरकार ने कहा था। सरकार ने पहले 15 अगस्त तक के लिए ही रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम पूरा न होने के चलते कुछ दिन पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र की ही रजिस्ट्रियां शुरू की गई थीं। अब सॉफ्टवेयर का काम पूरा हो चुका है और सरकार अपने लेवल पर इसका ट्रायल भी ले चुकी है। इसलिए शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है।
ऐसे ऑनलाइन मिलेगी अपॉइंटमेंट...

जमीन की रजिस्ट्री कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने तत्काल ई-अपॉइंटमेंट लेने का नया नियम लागू किया है। अब तत्काल ई-अपॉइंटमेंट की सुविधा का लाभ किसी दफ्तर में जाने के बजाए घर बैठे लिया जा सकता है।

पहले रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी, सब-रजिस्ट्रार, जॉइंट सब-रजिस्ट्रार या वेब हेलरिस केंद्रों आदि में जाकर नकद भुगतान के आधार पर तत्काल ई-अपॉइंटमेंट लेनी होती थी। लेकिन पारदर्शिता लाने के लिए नियम में संशोधन किया है।

अब आमजन घर बैठे जमाबंदी पोर्टल यानी https://jamabandi.nic.in/ पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लिंक पर आवेदन कर तत्काल ई-अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

तत्काल अपॉइंटमेंट के लिए प्रतिदिन निर्धारित समय का टाइम स्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक इस के दौरान भूमि रजिस्ट्रेशन का कार्य करवा सकता है।

प्रक्रिया में ये हुए हैं बड़े बदलाव

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 9 नगर निगमों, 15 नगर पालिका व नगर परिषदों क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी दी गई है।

कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्री के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी, वन विभाग जैसे संबंधित विभाग अगर 14 दिनों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं तो उसे डीम्ड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी।

कृषि भूमि व खाली जमीन की अलग-अलग श्रेणी रहेंगी।

कंट्रोल्ड एरिया में अब 2 कनाल की जगह 1 एकड़ से कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी जरूरी।

शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन भरने की सुविधा होगी, जिससे रजिस्ट्री के लिए एनओसी खुद ले सकें, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है।

सभी विभागों के रिकॉर्ड को आपस में जोड़ दिया गया है।

विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्री-डीड का एक नमूना अपलोड किया गया है, इसे पढ़कर कोई भी डीड करवा सकता है।

रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के लिए सीधे डीसी जिम्मेदार होंगे।

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