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Wednesday, January 27, 2021

65 साल के दरिंदे ने की थी मासूम बच्ची से हैवानियत, अब कोर्ट ने भेजा 20 साल के लिए अंदर

65 साल के दरिंदे ने की थी मासूम बच्ची से हैवानियत, अब कोर्ट ने भेजा 20 साल के लिए अंदर

यमुनानगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक पांच साल की मासूम बच्ची को न्याय देते हुए, उसके साथ हैवानियत करने वाले 65 साल के दरिंदे दुकानदार को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पोती की उम्र की बच्ची के साथ घिनौना काम कर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया है। ऐसे साइको टाइप अपराधी को कठोर सजा देकर ही समाज को संदेश दिया जा सकता है।

दरअसल दुकान पर सामान लेने गई पांच साल की बच्ची से आरोपी शौकत अली ने अप्राकृतिक संबंध बनाए थे। इस पर कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 10 महीने की कोठर सजा का प्रावधान है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीडि़ता व उसकी मां का बयान सजा का मुख्य आधार बना।

बच्ची ने अपने साथ हुए कृत्य की जानकारी अपनी मां को बताया। दोनों ने पुलिस ने पुलिस को जो बयान दिए, कोर्ट में भी वे उन्हीं पर अडिग रहीं। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपित पक्ष के लोगों ने पीडि़ता व उसकी मां से समझौता करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह नहीं मानी। सजा सुनने के बाद दोषी ने कोर्ट के समक्ष अपनी उम्र का तकाजा बताते हुए रहम की अपील की, जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया।

यह है मामला- अक्टूबर 2018 में बुडिय़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शिकायत पर महिला थाना यमुनानगर पुलिस ने दुकानदार शौकत अली के खिलाफ बच्ची से छेड़छाड़ व अप्राकृतिक संबंध बनाने का केस दर्ज किया था। पीडि़ता की मां के मुताबिक उसकी बेटी दुकान पर धागे की रील लेने गई थी। दुकानदार शौकत अली, बच्ची को क्रीम रोल देने के बहाने अंदर ले गया।

जहां उसने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। बच्ची ने उसका विरोध किया, तो उसने उसके हाथ में क्रीम रोल थमा दिया। साथ ही घटना का किसी से जिक्र न करने के बारे में धमकाया। पीडि़ता ने घर पहुंच पूरी सूचना घटना अपनी मां को बताई। सूचना मिलने के बाद  पुलिस ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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