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Monday, February 1, 2021

ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय-अब विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा, 27 फरवरी से होगा ट्रायल शुरू

 ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय-अब विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा, 27 फरवरी से होगा ट्रायल शुरू

चंडीगढ़, 31 जनवरी।टीचर भर्ती घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने  इंडियन नेशनल लोकदल के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिया है। अब विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अब कोर्ट में 27 फरवरी से ट्रायल शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 साल पहले प्रवर्तन निदेशालय आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की दिल्ली में 1.94 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के मुताबिक धनशोधन रोकथाम अधिनियम-2002 के तहत संपत्ति (जमीन और एक फॉर्म हाउस) को जब्त किया गया था। ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। 

वहीं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने अपनी की जांच से खुलासा किया था कि ओमप्रकाश चौटाला ने 24 मई 1993 और 31 मई 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से छह करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित की थी। गौरतलब है कि इनेलो प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ में सजा काट रहे हैं। इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी, 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि तिहाड़ जेल में रहने के दौरान ओमप्रकाश चौटाला ने 5 जुलाई, 2017 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से 12वीं कक्षा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के दिग्गज नेता देवी लाल के सुपुत्र हैं।

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