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Wednesday, February 24, 2021

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला:अगर जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम अपडेट नहीं है तो 31 दिसंबर 2024 तक करा सकते हैं, सरकार ने लागू किया नया नियम

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला:अगर जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम अपडेट नहीं है तो 31 दिसंबर 2024 तक करा सकते हैं, सरकार ने लागू किया नया नियम

फरीदाबाद : किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल अथवा घर पर पैदा होने वाले बच्चों का नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।

सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चों का नाम अभी तक जन्म प्रमाण पत्र में नहीं चढ़ पाया है

अगर आपके बच्चे का नाम उसके जन्म प्रमाणपत्र में अपडेट नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
अभी तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ तक धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक खास बात यह है कि नई सुविधा नगर निगम में ही मिलेगी। अभिभावकों को सिर्फ जरूरी कागजात उपलब्ध कराने होंगे। नगर निगम जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नोडल अफसर राजेंद्र दहिया ने कहा कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के प्रमाण पत्र मेंं नाम नहीं चढ़वाया है, उन्हें सरकार ने मौका दिया है तो फायदा उठाएं।
बता दें कि किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल अथवा घर पर पैदा होने वाले बच्चों का नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। क्योंकि बगैर प्रमाण पत्र के स्कूलों में दाखिले नहीं होते। अब अन्य बहुत से कार्याें के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। वैसे तो अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का रिकार्ड खुद ब खुद नगर निगम के रिकार्ड में आ जाता है। लेकिन उसमें सिर्फ अस्पताल का नाम, जन्मदिन, मां और बाप का नाम ही लिखा होता है। बच्चे का नाम नहीं होता, इसी के लिए नई सुविधा दी गई है।

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