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Thursday, May 13, 2021

लॉकडाउन के कारण 31 मई तक भर सकते हैं आयकर रिटर्न

लॉकडाउन के कारण 31 मई तक भर सकते हैं आयकर रिटर्न

बहादुरगढ़ : गत वर्ष लॉकडाउन के कारण मिली समय की छूट के कारण अनेक आयकरदाताओं ने दो साल का रिटर्न एक साथ भरने की तैयारी शुरू कर दी है। रिटर्न भरने के लिए फोन पर कर अधिवक्ता व चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। आयकरदाता को मैनुअल के बजाय ई-रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा।

जी हां, इस बार 31 मई तक एक साथ दो साल का आयकर रिटर्न भर सकते हैं। विदित है कि आयकर विभाग ने वर्ष 2019 से प्रत्येक साल रिटर्न भरने का नियम बना दिया है। अगर कोई आयकरदाता किसी वित्तीय वर्ष का रिटर्न दाखिल करने से चूक जाता है, तो वह दूसरे वित्तीय वर्ष में पुराना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है।

वरिष्ठ कर अधिवक्ता आरबी यादव ने बताया कि 31 मई तक आयकरदाता दो वित्तीय वर्ष का रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। चूंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 थी। कोरोना के कारण रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई थी। इसी बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा। उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी है। दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2020-21 खत्म हो गया है। इस वित्तीय वर्ष का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। जिस आयकरदाता ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वह आयकरदाता 31 मई तक वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 का रिटर्न एक साथ भर सकते हैैं। कुछ आयकरदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने में जुट गए हैं।

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