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Tuesday, May 4, 2021

हरियाणा में अब ये नियम लागू, विज का यह सख्त आदेश न मानने पर कार्रवाई पक्की

हरियाणा में अब ये नियम लागू, विज का यह सख्त आदेश न मानने पर कार्रवाई पक्की

चंडीगढ़  : कोरोना वायरस तो एक सबसे बड़ा संकट है ही लेकिन इसने जो देश में ऑक्सीजन की त्राहि-त्राहि मचाई है उससे देश पर संकट की स्थिति डबल हो गई है । अब यही कारण है कि देश में ऑक्सीजन के उत्पादन पर पुरजोर तरीके से जोर दिया जा रहा है । देश की विभिन्न जगहों पर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। नए-नए ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारु रूप से हो सके । वहीं इस क्रम में अब हरियाणा में एक अलग पहल देखने में आई है। हरियाणा सरकार द्वारा यह नियम ही बना दिया गया है कि प्रदेश में 50 से ज्यादा बेड्स के साथ चलने वाले अस्पतालों को ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट लगाना अनिवार्य है।
बतादें कि, प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में आदेश जारी किया है। जिसमें एकदम साफ कहा गया है कि वह सभी अस्पताल जो 50 बेड्स से ज्यादा के साथ चल रहे हैं उनको अपने यहां ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट लगाना ही होगा। विज ने कहा कि यह कदम उठाना बेहद जरुरी था क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। हम देख रहे हैं कि इस समय किस प्रकार से ऑक्सीजन की बड़े स्तर पर जरुरत है और इसके लिए मारामारी नजर आ रही है। इसलिए अगर हमारे पास ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट अधिक होंगे तो ऑक्सीजन संकट से उभरा जा सकेगा।
*6 महीने का समय….*
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 50 बेड से ज़्यादा वाले जो पुराने अस्पताल हैं उन्हें ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में नए अस्पताल को चालू करने की अनुमति तभी मिलेगी जब अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट तैयार हो जायेगा।  विज का कहना है कि अगर आदेश का उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई के जाएगी। विज ने कहा कि करोड़ों रूपए लगाकर प्राइवेट अस्पतालों को बनाने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी हो।
*दान का आग्रह…..*
विज ने कहा कि कोरोना के कहर को देखते हुए हमें अतिरिक्त बेड्स क्षमता रखने की आवश्यकता है। विज ने लोगों से हेल्थकेयर उपकरण दान करने का आग्रह किया ।

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