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Wednesday, February 9, 2022

मुख्यमंत्री विवाह शुगुन योजना

मुख्यमंत्री विवाह शुगुन योजना : चालू वित्त वर्ष में 918 लाभार्थियों को दिया गया 3 करोड़ 50 लाख कन्यादान
रेवाड़ी : हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं कन्या कल्याण के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक बहुत ही अहम योजना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शुगुन योजना के तहत जिला रेवाड़ी में चालू वित्त वर्ष के दौरान 918 लाभार्थियों का 3 करोड़ 50 लाख रुपए कन्यादान के रूप में प्रदान किए गए हैं। डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लडक़ी की शादी के लिए 71 हजार रूपए की राशि शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तो के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 71 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपए से कम हो व ढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडक़ी की शादी में 31 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल, आय एक लाख अस्सी हजार से कम व अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में 31 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख अस्सी हजार से कम व अढ़ाई एकड़ से कम जमीन पर उसकी लडक़ी की शादी में भी 31 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है तथा आवेदक शादी की तिथि से 60 दिन पहले ऑनलाइन अपने नजदीकी अन्तोदय केंद या अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शुगुन योजना की अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण विभाग से संपर्क किया जा सकता है ।

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