Breaking

Tuesday, April 26, 2022

चंडीगढ़ में मास्क नहीं तो 500 रुपए जुर्माना:प्रशासन के आदेश- बसों, स्कूल-कॉलेजों, स्टोर, मॉल्स जैसी जगहों पर जरूरी

चंडीगढ़ में मास्क नहीं तो 500 रुपए जुर्माना:प्रशासन के आदेश- बसों, स्कूल-कॉलेजों, स्टोर, मॉल्स जैसी जगहों पर जरूरी

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में कोरोना केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरु कर दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बंद वातावरण वाली जगहों पर मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है।


ताजा आदेशों के अनुसार बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा समेत सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर्स, दुकानें आदि ऐसे स्थानों की लिस्ट में शामिल हैं। स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, सरकारी और निजी दफ्तरों और बाकी अन्य सभी इंडोर गैदरिंग में भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है।
चंडीगढ़ शहर के बस स्टैंड, पर्यटक स्थलों, माल्स आदि पर लोगों की भारी भीड़ होती है। यहां संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। (फाइल फोटो)
जुर्माना न भरने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई

प्रशासन ने अपने आदेशों में साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति ऐसी जगहों पर मास्क नहीं पाएगा उसे 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जो जुर्माना नहीं भरेगा उस पर इंडियन पीनल कोड(आईपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। उपरोक्त आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी नगर निगम के एडिशनल/जॉइंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एमओएच, नगर निगम, मेडिकल अफसर, थाना एसएचओ और डीसी द्वारा तैनात अफसरों की होगी।

प्रशासक बीएल पुरोहित के सलाहकार धर्म पाल ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यूटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन होने के रूप में जारी किए हैं। शहर में अभी तक 91,998 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं 90,798 लोग इनमें से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना प्रभावित 1,165 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है।

No comments:

Post a Comment