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Sunday, April 3, 2022

अब हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं

अब हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं

Wearing face mask is no longer necessary in public places and workplaces in Haryana
अब हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं
चंडीगढ़ : हरियाणा में शनिवार 2 अप्रैल से सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। शनिवार को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता वापस ले ली। अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर राज्य द्वारा फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

*राज्य में अब कुल 46 कोविड संक्रमित मरीज*

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आम जनता को सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें’। फेस मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना वांछनीय है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले कई दिनों से राज्य में कोविड संक्रमण के मरीजों की संख्या 100 से नीचे आ रही है और इसी कड़ी में आज राज्य में कुल 46 कोविड-19 संक्रमण के मामले आए हैं जिनमें सबसे ज्यादा गुड़गांव में 41, फरीदाबाद में एक, हिसार में एक, सोनीपत में एक और पलवल में 2 मामले हैं।

*वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा*

विज ने बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है जिसके तहत 4 करोड 19 लाख 41 हज़ार 221 वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है जिनमें से 2 करोड़ 31 लाख 60 हज़ार 519 पहली डोज़ और एक करोड़ 84 लाख 99 हजार 860 दूसरी डोज़ लगाई जा चुकी है।

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