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Sunday, May 22, 2022

चौटाला के बाद अजय-अभय की बढ़ी मुश्किलें, दोनों पर भी आय से अधिक संपत्ति के केस, अभय चौटाला के लिए यह फैसला खतरे की बड़ी घंटी

चौटाला के बाद अजय-अभय की बढ़ी मुश्किलें, दोनों पर भी आय से अधिक संपत्ति के केस

सजा होने पर अजय को नहीं जाना पड़ेगा जेल ,अभय चौटाला के लिए यह फैसला खतरे की बड़ी घंटी

नई दिल्ली :  आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके दोनों बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। 
दरअसल चौटाला के अलावा इन दोनों पर भी आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हैं। तीनों पिता-पुत्रों पर CBI ने यह केस उस समय दर्ज किए थे जब केंद्र के अलावा हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। इन्हीं में से एक मामले में ओपी चौटाला को शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने दोषी करार दे दिया।
 इस मामले में अजय चौटाला को राहत मिल सकती है क्योंकि वह इस मामले की f.i.r. में भी जेबीटी भर्ती मामले के साथ सजा पूरी कर चुके हैं। इसलिए सजा होने के बावजूद उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
 अभय चौटाला के लिए जरूर यह फैसला बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है क्योंकि अगर उन्हें सजा हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
*2019 में सील हुआ तेजाखेडा फार्म हाउस का एक हिस्सा*

पूर्व CM ओपी चौटाला के सिरसा जिले में पड़ते तेजाखेड़ा फार्म हाउस के एक हिस्से को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने 4 दिसंबर 2019 को सील कर दिया था। सुबह 7 बजे कार्रवाई करने पहुंचे ED अधिकारियों के साथ उस समय सीआरपीएफ के जवान भी थे। उसके बाद ED ने पूर्व सीएम की पत्नी स्नेहलता और पुत्रवधू कांता चौटाला की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया। चौटाला परिवार ने तब पूरी कारवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था।
*इनेलो के लिए बड़ा झटका*

जेबीटी घोटाले में ओपी चौटाला 23 जून 2021 को ही 10 साल की सजा पूरी करके जेल से बाहर लौटे हैं। हालांकि उन्हें इस सजा में दिव्यांगता के कारण छूट भी मिली। दुष्यंत चौटाला के अलग पार्टी बना लेने के बाद ओपी चौटाला के जेल से लौटने के बाद उम्मीद जगी थी कि इनेलो आने वाले दिनों में दोबारा खड़ी हो सकती है लेकिन अब आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस में उनके दोषी करार दिए जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
*अधिकतम 7 साल की जेल*

आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिकतम सात साल और न्यूनतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। 3 साल की सजा होने पर आरोपी को उसी दिन बेल मिल जाती है। यदि सजा 3 साल से एक भी दिन ज्यादा हो तो जमानत का प्रावधान नहीं है।

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