हिसार की महिला सरपंच को नोटिस:10 दिन में देना होगा जवाब,फर्जी जाति सर्टिफिकेट पर लड़ा चुनाव- निलंबन की कारवाई तय
हिसार : हिसार में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरपंच का चुनाव जीती ढाणी मिरदाद की दुर्गी देवी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सरपंच पर निलंबन की तलवार लटक गई है। पंचायत विभाग की ओर से उसे नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस में लिखा गया है, क्यों न आपके खिलाफ निलंबन की कारवाई की जाए। उसे नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर जवाब देना होगा, अन्यथा सरपंच के खिलाफ निलंबन की कारवाई अमल में लाई जाएगी।
डीसी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि 2 दिसंबर 2022 तथा उपमंडल अधिकारी बरवाला की जांच रिपोर्ट अनुसार आप पर निम्नलिखित आरोपों के तहत दोषी पाए जाते हैं। आपके विरुद्ध पुलिस थाना बरवाला में धारा 120 बी, 420, 467्र 468, 471 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। जो कि अनुसंधानीय है।
आपके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह नैतिक अधमता की श्रेणी में आता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 में वर्णित अयोग्यता की श्रेणी में होने के कारण अब आपका ग्राम पंचायत मिरदाद के सरपंच के अहम पद पर लगातार बना रहना वांछनीय नहीं है। अत इससे पूर्व कि आपके विरुद्ध हरियाणा पंचायती रात अधिनियम 1994 की धारा 51 क के तहत निलंबन की कार्यवाही अमल में लाई जाए, आप कारण बताए कि आपने ऐसा क्यों और किन कारणों से किया है?
आपका उत्तर 10 दिन के अंदर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा आपके उत्तर की ओर अधिक प्रतीक्षा किए बिना आपके विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई अमल में ला दी जाएगी।
शिकायत कर्ता पुनीत इंदौरा ने 14 नंवबर को पुलिस में शिकायत दी थी कि महिला दुर्गी देवी ने 4 जाति सर्टिफिकेट बनवाए हुए है।एक प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग ए, दूसरा व तीसरा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र व चौथा ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है। एससी जाति की होने के बावजूद BC-A का सर्टिफिकेट बनवाकर गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ी और जीत गई।
दुर्गी देवी गांव के युवक सोमबीर के साथ लव मैरिज करके करीब 4 साल पहले आई थी। सोमबीर की जाति धानक है जो कि एससी कैटेगरी में आती है। दुर्गी देवी ने अपने पिता अशोक की फैमिली आईडी में भी अपनी जाति कैटेगरी एससी दशाई हुई है।
शादी के बाद दुर्गी देवी ने अपने ही गांव के सरपंच व पटवारी के साथ साजबाज होकर अपने नाम से एक OBC कैटेगरी में नायक जाति का सर्टिफिकेट बनवा लिया था जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर OBC/2022/403 है।
*BC-A के लिए पद था आरक्षित*
पुनीत इंदौरा ने बताया कि सरपंच पद के लिए हमारे गांव ढाणी मिरदाद में बीसी- ए कैटेगरी की रिजर्वेशन आई थी। दुर्गी देवी ने पति सोमबीर और सतीश उर्फ दीपू के साथ साजबाज होकर गांव में सरपंच पद के लिए आवेदन किया है। झूठे दस्तावेज लगाकर ओबीसी सर्टिफिकेट की फाइल बनवा ली और किसी सरल केंद्र पर जाकर उसको ऑनलाइन करवा लिया और तहसील कार्यालय बरवाला से एक फर्जी OBC सर्टिफिकेट बनवा लिया। इसी तरह से इन्होंने अपनी फैमिली आईडी में भी अपनी जाति BC-A दिखाई हुई है। जो कि फर्जी तरीके से बनवाई हुई है।
*3 दिसंबर को ली थी शपथ*
पुलिस ने महिला सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी से चुनाव लड़ने का मामला दर्ज किया था। इसके बावजूद भी महिला सरपंच 3 दिसंबर को शपथ ले गई थी। इसके बाद महिला सरपंच ने जिला अदालत में जमानत याचिका लगाई, परंतु राहत नहीं मिली। इसके बाद सरपंच ने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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