हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया खंड के गांव लांबा में सरपंच द्वारा 6 माह पहले हुए पंचायती चुनाव में फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ जमा करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीएम फ्लाइंग की जांच के आधार पर सरपंच गुरदेव सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रतिया सदर पुलिस को दी शिकायत में सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि फतेहाबाद जिले में हुए सरपंची चुनाव में नामांकन के दौरान फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र देकर गलत तरीके से सरपंच पद हासिल करने बारे सूचना प्राप्त हुई थी।
सूचना के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो जांच के दौरान रतिया बीडीपीओ कार्यालय, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी व माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन हुआ। जिसमें पाया गया कि रतिया के गांव लांबा पंचायत से गुरदेव सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद से प्रमाण पत्र जमा करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के रिकॉर्ड अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा को भिवानी बोर्ड की किसी भी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश के रिकार्ड अनुसार परिषद विनियमों के अध्याय 12 व 14 में उल्लेखित समकक्षता सूची में भी उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद का नाम सम्मिलित नहीं मिला।
उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि उक्त विद्यालय परिषद पर उत्तर प्रदेश शासन एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त नहीं होने पर फर्जी तरीके से संचालित किए जाने पर वर्ष 2018 में धोखाधड़ी का एक मामला लखनऊ में दर्ज है और लांबा सरपंच द्वारा सरपंच चुनाव में नामांकन के दौरान दाखिल किया गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के इसी विद्यालय परिषद था, जो फर्जी पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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