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Tuesday, June 2, 2020

June 02, 2020

टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में नए दिशा-निर्देश

टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में नए दिशा-निर्देश

चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा सरकार ने जनसाधारण के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
         परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर ‘वन पिलियन राइडर’ को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा।
         उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी। सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है।
         उन्होंने बताया कि रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच, आवश्यक गतिविधियों को छोडकऱ, व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अस्वस्थ व्यक्तियों (को-मोरबिडिटीज), गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडक़र, घर पर रहनेे के लिए कहा गया है। सभी चालकों और यात्रियों को हर समय अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना होगा। मोटर वाहनों को नियमित रूप से सैनेटाइज करने और चालकों और यात्रियों को नियमित रूप से सैनेटाइजऱ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर हैंड वाश और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर चालकों को एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी।
June 02, 2020

सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी

सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी 

चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा सरकार ने अपने सभी कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के शतप्रतिशत अधिकारियों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कार्यालय में पर्याप्त स्थल उपलब्ध होने पर ग्रुप-सी एवं डी से 75 से 100 प्रतिशत तक कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का निर्णय लिया है।   

अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को बुला सकते

         एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2020 को सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में जारी संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त अपने आकलन अनुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो। इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकती है।

ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर

         उन्होंने बताया कि कार्यालयों में ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडक़र कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है।

आरोग्य सेतु जरुरी

         प्रवक्ता ने बताया कि कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने स्मार्ट फोन, यदि उनके पास हैं, पर ‘आरोग्य सेतु’ मोबाइल एप्प इंस्टाल करना होगा। इसके अतिरिक्त, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानदण्डों का पालन और कार्यालयों, फाइलों, कार्यालय उपकरणों, केन्टीन एवं वाहनों का नियमित सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।

15 जून, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं

         प्रवक्ता ने बताया कि 15 जून, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 
         उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन बारे नियमित जांच की जाएगी और कभी-कभी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की जांच के लिए कोविड-19 के नमूने भी लिए जाएंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि बहरहाल, गु्रप-सी और डी के 75 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश आवश्यक सेवा श्रेणी के तहत आने वाले मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।

Monday, June 1, 2020

June 01, 2020

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित : ज़िलाधीश यशपाल

(भूपेंदर चौधरी)फरीदाबाद 1 जून। जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों के आवागमन पर रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। 
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि कोविड-19 महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के उद्देश्य से सरकार की ओर जारी हिदायतों की अनुपालना के मद्देनजर यह आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से भी हिदायतें जारी की गई हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269  व 270 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

Thursday, May 28, 2020

May 28, 2020

रेवाड़ी में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक, एक साथ पांच नए पॉजिटिव केस सामने आए

रेवाड़ी में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक, एक साथ पांच नए पॉजिटिव केस सामने आए 
-जिले में पॉजिटिव केस की संख्या पहुंची 23, एक्टिव केस 19
-एक सहारनवास, 2 माजरा, एक गोकलगढ़ व एक खालेटा निवासी पॉजिटिव

रेवाड़ी (पंकज कुमार) गुरूवार को कोरोना का रेवाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा अटैक देखने को मिला। जिले में 5 कोरोना पॉजीटिव केस पाये गए है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल है। केस कन्फर्म होते ही जिलाधीश ने पॉजिटिव केस पाये जाने वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। यहां आवाजाही पर पूर्णतय रोक लगा दी गई है। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 23 पर पहुंच गई है। जबकि एक्टिव केस की बात करें तो अब 19 केस है। वहीं 116 सैंपल की रिपोर्ट का अब भी इंतजार है। जिले में एक साथ पांच केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग ने जिन गांवों में पॉजिटिव केस पाये गए है, वहां सैंपलिंग व घर-घर स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में पाये गए पांच पॉजिटिव केस में तीन लोगों की हिस्ट्री पहले पॉजिटिव पाये गए लोगों से जुड़ी है। गुरूवार को पॉजिटिव पाये गए लोगों में एक सहारनवास, एक गोकलगढ़, दो महिलाएं भालखी-माजरा, एक खालेटा का व्यक्ति पॉजिटिव है। गांव सहारनवास निवासी पॉजिटिव व्यक्ति गुरुग्राम की कंपनी में कार्यरत है। जबकि खालेटा का पॉजिटिव व्यक्ति 15 मई को पॉजिटिव पाये गए मामड़िया निवासी दोनों युवकों को संपर्क में आया था। वहीं भालखी-माजरा में जो दो महिलाएं पॉजिटिव पाई गई है, वह कुछ दिन पहले पॉजिटिव मिले कैंसर पीड़ित बुजुर्ग के परिवार की है। गांव गोकलगढ़ में पॉजिटिव मिले व्यक्ति की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। गुरूवार को एक साथ पांच नए केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग की टीमों ने पॉजिटिव पाये गए लोगों के एरिया में बड़े स्तर पर सैंपलिंग व स्क्रीनिंग का कार्य शुरू कर दिया है।

कंट्रैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटा स्वास्थ्य विभाग

गुरूवार को पॉजिटिव पाये गए पांचों केस ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए है। पॉजिटिव केस वाले गांव सहारनवास, खालेटा, गोकलगढ़ व भालखी-माजरा है। इन चारों ही गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवाजाही पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव पाये गए लोगों की कंट्रैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही कुछ लोगों की पहचान कर भी ली गई है, जिनके सैंपल लिए जा रहे है।

शहर से ज्यादा गांवों में खतरा

कोरोना का खतरा शहर से ज्यादा गांवों में बना हुआ है। अब तक जिले में 23 केस पॉजिटिव पाये गए है, जिनमें 19 ग्रामीण एरिया से निकलकर सामने आए है। सिर्फ 4 केस ही शहर से जुड़े है। जिनमें सेक्टर-4 की दो महिलाएं व एक मासूम बच्ची ठीक भी हो चुकी है। वहीं उत्तम नगर में पॉजिटिव पाया गया दिल्ली स्थित फायर बिग्रेड में कार्यरत कर्मचारी अभी अस्पताल में भर्ती है। लगातार ग्रामीण एरिया से सामने निकलकर आ रहे कोरोना के केस आने वाले दिनों में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा सकते है।

हैल्थ बुलेटिन

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 2585 सैंपल लिए गए हैं। 23 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें चार कोविड पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर पंहुच गए हैं। अब जिला में कोविड पॉजिटिव के 19 केस रह गए हैं। जबकि 2436 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा शेष 116 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जिलाभर में 1184 होम क्वारंटीन हैं, जो देश व विदेश के अन्य हिस्सों से यात्रा करके आए हैं। जिलाधीश ने कोरोना की रोकथाम व संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सावर्जनिक स्थानों परं कार्य रहे जैसे सब्जी मंडी,अनाज मंडी, आमजन, कर्मचारियों आदि के ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। 

यहां एडमिट है पॉजिटिव

कोविड पॉजिटिव में डब्लयूसीएमएस झज्जर में आठ, एसजीटी गुरूग्राम में पांच तथा रॉकलैंड मानेसर में एक मरीज एडमिट है। गुरुवार को पॉजिटिव मिले पांच लोग अभी नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। उन्हें भी जल्द ही रैफर किया जा सकता है। 

कंटेनमेंट व बफर जोन में स्क्रीनिंग जारी

जिलाधीश डा. यशेन्द्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जिला में बनाए गए कंटेनमेंट व बफर जोन में निंरतर स्कैनिंग व स्क्रीनिंग अभियान चलाया हुआ है। किसी भी नागरिक को खांसी, जुखाम, बुखार व सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत नागरिक अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श करें ताकि जिला में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। यह सभी के सहयोग से ही होगा। सीएमओ डॉ सुशील माही ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंटेनमेंट व बफर जोन में कंट्रैक्ट ट्रेसिंग व आईएलआई के आधार पर निरंतर संैपलिंग, स्केनिंग व स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है।