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Wednesday, May 27, 2020

May 27, 2020

चंडीगढ़ : हरियाणा में बनेगा ‘कोरोना कानून’, शारीरिक दूरी नहीं बनाना व मास्‍क न पहनना पड़ेगा भारी

(मनोज)हरियाणा सरकार कोराेना संकट के मद्देनजर कड़ा कानून बनाने जा रही है। ऐसे में अब शरीरिक दूरी आनहीं बनाना, बिना मास्‍क पहने घर से बाहर निकलना और सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकना बहूत भारी पड़ेगा। नए कानून में शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन, मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी इसके तहत अपराध माना जाएगा।

नए कानून में कड़ी कार्रवाई की होगी व्‍यवस्‍था होगी

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। खाका तैयार होने पर सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी करेगी। विज ने कहा कि हमारे ऐसे कोरोना योद्धा जो फ्रंटफुट पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कोई कानून हाथ मे लेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्री विज ने सीएम को लिखा पत्र

हरियाणा सरकार द्वारा कानून बनाने की तैयारियों के बीच गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रदेश में फेस मॉस्क को अनिवार्य करने, फिजिकल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। इसके लिए उन्होंने उचित कानून बनाने की सिफारिश भी मुख्यमंत्री के समक्ष पत्र के जरिये की है।
आपको बता दे लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरूआत से ही विज इस मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना को फैलने से तभी रोका जा सकेगा जब सख्त कानून बनेंगे। एकदम से लॉकडाउन में दी गई ढील पर भी अनिल विज लगातार आपत्ति जता रहे हैं।

उनका कहना है कि बिना सख्ती के लोग मानते नहीं हैं। छूट को वे हलके में लेते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। मुंह पर मॉस्क लगाना अनिवार्य करना होगा। मॉस्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह से सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना होगा। लॉकडाउन अवधि में भी अभी तक केस बढ़ ही रहे हैं। इन्हेंं रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाने ही होंगे।