Sunday, August 31, 2025
जींद डिपो में पांच और नई एसी बस शामिल हुई जींद डिपो में कुल हुई दस एसी बसें
रक्तदान से बचा सकते हैं जरूरतमंद अनजान व्यक्ति की जान: कैप्टन योगेश बैरागी
अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने महिला विंग की ली अहम बैठक
'पहले इस्तेमाल करें, फिर बर्बाद करें', अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी किसी की सगी नहीं
हरियाणा में भाजपा सरकार की लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार का कैग रिपोर्ट ने किया पर्दाफाश : रणदीप सुरजेवाला
*नवोदय टाइम्स के ब्यूरो चीफ सुखबीर मोटू के घर पर हमला, शराब माफिया से जुड़ा मामला*
Saturday, August 30, 2025
हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान – 2025 के तहत शहरी क्षेत्रों को मिलेगा स्वच्छ व सुंदर रूप
मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हरियाणा में तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय खेल दिवस' का आयोजन
मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हरियाणा में तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय खेल दिवस' का आयोजन
कुरुक्षेत्र में होगा राज्यस्तरीय समापन समारोह; मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत
चंडीगढ़- हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को हरियाणा में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप मनाया जा रहा है। 29 अगस्त से शुरू होकर 31अगस्त तक चलने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का राज्यस्तरीय समापन समारोह 31अगस्त को कुरुक्षेत्र में होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले मुख्य अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों की सूची जारी की गई है।
सूची के अनुसार में अंबाला में ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज, भिवानी में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी के साथ विधायक श्री घनश्याम सर्राफ व श्री कपूर सिंह, चरखी दादरी में सांसद श्री धर्मबीर सिंह के साथ विधायक श्री उमेद सिंह व श्री सुनील सतपाल सांगवान, फरीदाबाद में सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ विधायक श्री धनेश अदलखा, श्री मूलचंद शर्मा व श्री सतीश कुमार फागना और फतेहाबाद में सांसद श्री सुभाष बराला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।गुरुग्राम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, श्री मुकेश शर्मा व श्री तेजपाल तंवर, हिसार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवाके साथ विधायक श्री विनोद भ्याणा, श्रीमती सावित्री जिंदल व रणधीर सिंह पनीहार, झज्जर में राज्य मंत्री श्री राजेश नागर के साथ विधायक श्री राजेश जून, जीन्द में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्णलाल मिड्ढा के साथ विधायक श्री रामकुमार गौतम व श्री देवेंद्र चतर्भुज अत्री, कैथल में सांसद श्री नवीन जिंदल के साथ विधायक श्री सतपाल जांबा, करनाल में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण के साथ विधायक श्री भगवानदास, श्री रामकुमार कश्यप, श्री जगमोहन आनंद और श्री योगेंद्र सिंह राणा समारोह में शिरकत करेंगे
बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी
बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी
भारतीय चुनाव आयोग की ओर से 1 अगस्त से 29 अगस्त 2025 प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशितचंडीगढ़— भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे - आपत्तियों की प्रक्रिया जारी की है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक की प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई है।उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र कानून के अनुसार सख्ती से तैयार की जाती है। श्री ए श्रीनिवास ने बताया कि बिहार में 24 जून 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है। बूथ लेवल अफसर और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा की गई पूछताछ के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, मसौदा सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की गई है और बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिंक एक पर साझा की गई है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए, लिंक 2 पर अपना चुनावी फोटो पहचान पत्र नंबर टाइप करें। यदि कोई पात्र मतदाता छूट गया है तो पीड़ित व्यक्ति 1 सितंबर, 2025 से पहले आधार कार्ड की एक प्रति के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा दायर कर सकते हैं। यदि कोई अपात्र मतदाता शामिल हो गया है तो उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी पीड़ित मतदाता 1 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म 7 में विशिष्ट आपत्ति दर्ज कर सकता है।
12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी द्वारा नियुक्त बीएलए भी विशिष्ट दावे (प्रपत्र 6 में सामूहिक) प्रस्तुत कर सकते हैं और बीएलओ को निर्धारित घोषणा के साथ प्रपत्र 7 में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है, वह भी आरईआर 1960 के नियम 20 (3) (बी) के अनुसार घोषणा/शपथ के साथ विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है।