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Saturday, May 9, 2020

रेवाड़ी के सेक्टर 9 में कोरोना केस कन्फर्म, घबराए नहीं, लॉकडाउन की पालना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें : जिलाधीश

रेवाड़ी के सेक्टर चार में  तीन कोविड-19 पॉजिटिव केस के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कनटेनमेंट व बफर जोन घोषित 

(विनय) रेवाड़ी, 9 मई। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी के रिहायशी सेक्टर चार में तीन नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेङ्क्षसग की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में  कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम सफल होंगे। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेक्टर चार में कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कनटेनमेंट जोन व क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिए हैं।

कनटेनमेंट जोन 
1.पायलेट चौक से जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय मार्स हास्पिटल तक 2.मार्स हास्पिटल से महावीर सैनी के घर तक, कमला नगर कोनसीवास रोड पक्का नाला के साथ 3. महावीर सैनी के घर ,कमला नगर, कोनसीवास रोड से पोसवाल चौक 4. पोसवाल चौक से पायलेट चौक तक । इस क्षेत्र में तीनों रोड के बीच का पूरा क्षेत्र  व पक्का नाला, सेक्टर चार, शक्ति नगर, कृष्णा नगर का हिस्सा, कमला नगर का हिस्सा व पीवरा की ढाणी का हिस्सा शामिल है। कनटेनमेंट जोन की तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।

कनटेनमेंट एरिया को किया गया सील
जिलाधीश ने कोविड-19  प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को  फैलने से रोका जा सके। कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने,आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार ,सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोट टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।  केनटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण , जिला खादय एवं आपूर्ति विभाग द्वारा घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कनटेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निबार्ध रूप से जारी रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से सुरक्षित रहें।

1763 सैंपल लिए- 1260 की रिपोर्ट आई नेगेटिव
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 1763 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से तीन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 1260 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा बाकि 500 सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार है। जिलाभर में 2031 होम क्वारंटीन हैं, जो देश के अन्य हिस्सों से यात्रा करके आए हैं। सभी मैडिकल टीम की निगरानी में हैं।
जिलावासी अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा और जनहित में लॉकडाउन की पालना करें। घबराए नहीं, लॉकडाउन की पालना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक आवागमन व घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
--इन नंबरों पर लें मदद 
जिलाधीश ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम व उपचार के लिए हेल्प लाइन नंबर 01274-250764 मोबाइल नंबर 9466777510 और स्टेट हैल्प लाइन नंबर 1075 व 8558883911 पर मदद लें सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिलावासी लॉकडाउन के दौरान मदद के लिए टोल फ्री  नंबर 1950 पर डायल करें। बाजार में कालाबाजारी व जमाखोरी के लिए 01274-255214 पर संपर्क करें।

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