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Saturday, May 2, 2020

प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लॉकडाउन में ढील देने के लिए तुरंत प्रभाव से संशोधित दिशा- निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है।

(मनोज)चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लॉकडाउन मे ढील देने के लिए तुरंत प्रभाव से हरियाणा समेकित संशोधित दिशा -निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित राज्य दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना करते हुए औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं से ऑनलाइन स्व-घोषणा प्राप्त करने उपरांत गतिविधियां संचालित करने की स्वत: अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 14 जिले नामत: अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में मानदंडों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन जमा करने के तुरंत बाद स्वीकृति स्वत: स्व-सृजित होगी।
शत-प्रतिशत श्रमशक्ति के साथ संचालन की अनुमति 
प्रवक्ता ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी इनैबल्ड सेवाओं की इकाइयों को छोडक़र उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के लिए यदि श्रमशक्ति की आवश्यकता 20 लोगों तक की है तो उनमें शत-प्रतिशत चलाने की अनुमति होगी। 20 से अधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता के मामले में, 50 प्रतिशत श्रमशक्ति या 20 लोगों के साथ, जो भी अधिक हो, चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि आईटी और आईटीईएस इकाइयों के मामले में यदि 20 लोगों तक की श्रमशक्ति की आवश्यकता है तो उनमें 50 प्रतिशत श्रमशक्ति की अनुमति दी जाएगी। यदि आवश्यकता 20 से अधिक लोगों की है तो 33 प्रतिशत श्रमशक्ति या 10 व्यक्तियों, जो भी अधिक हो, की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि निर्माण स्थलों की परियोजनाओं के लिए, इन-सिटू के प्रत्येक मामले में शत-प्रतिशत श्रमशक्ति के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, इसके लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। बहरहाल, गैर-इन-सिटू परियोजनाओं के मामले में, कुल कार्यबल के 50 प्रतिशत के साथ कार्य करने की अनुमति होगी और इसके लिए नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया 

प्रवक्ता ने बताया कि सभी 22 जिलों में औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं में इन-सिटू लेबर के साथ संचालन करने की अनुमति दी जाएगी और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार श्रमिकों को परिसर के अंदर ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अनुमति प्राप्त करने के सात दिनों के अंदर-अंदर संचालन कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हर इकाई का अनुमोदन बिना नोटिस के रद्द किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक संचालन को फिर से शुरू करने पर बल दिया गया है, अत: जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल, 2020 को गठित कमेटियां पांच दिनों के अंदर-अंदर अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में अनुमोदित की गई गतिविधियों का निरीक्षण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों एवं अन्य मानदंड की पालना की जांच करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दिशा-निर्देश केवल उन इकाइयों पर लागू होंगे जो कंटेनमेंट ज़ोन में नहीं पड़ती हैं।
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