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Tuesday, May 5, 2020

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए लाया जाएगा अध्यादेश- कैबिनेट फैसला

चंडीगढ़, 5 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकार को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय सीमा को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि वर्ष 2016-17 के लिए किए जाने वाले आकलन या अन्य कार्यवाही, जिन्हें लॉकडाउन के कारण पूरा या शुरू नहीं किया जा सका है, को पूरा किया जा सके। इस संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा।
हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अध्यादेश के अध्याय- VII  की तर्ज पर एक नई धारा 18-ए शामिल की जाएगी। नई धारा की प्रविष्टि के साथ ही राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा उन कार्यों के संबंध में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट या अधिसूचित समय सीमा का विस्तार करने में सक्षम होगी, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरे नहीं हो सके हैं। प्रस्तावित संशोधन समय सीमा बढ़ाने के लिए अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभावी बनाने में भी सक्षम होगा।
चूंकि राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और निकट भविष्य में सत्र आयोजित होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा।
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