- (मनोज)चंडीगढ़, 5 मई - जनसाधारण के समक्ष आ रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों (कंटेनमेंट जोन को छोडक़र) में पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत सम्पत्ति हस्तातंरण से संबंधित पंजीकरण के कार्य को सभी कार्यदिवसों को प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि तहसीलों और उप-तहसीलों में पंजीकृत की जाने वाली डीड्स की संख्या की सीमा निर्धारित करते हुए इसे 8-8 मिनट के अंतराल के साथ हर कार्यदिवस के लिए 45 तक सीमित करने का निर्णय लिया है ताकि तहसीलों और उप तहसीलों में भीड़ न हो और सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके। पंजीकरण करवाने वाला व्यक्ति पूर्व ऑनलाइन अनुमति लेकर ही तहसील और उप-तहसील में आएगा।
- उन्होंने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड, पंजीकरण कार्य, प्रविष्टियां, म्यूटेशन का साक्ष्यांकन, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं ओबीसी प्रमाण पत्र, आवास और अधिवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र और प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के दौरान किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि ये कार्य करते समय कोविड-19 (लॉकडाउन) के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखने की शर्तों का उल्लंघन न हो।
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Tuesday, May 5, 2020
जनसाधारण के समक्ष आ रही परेशानियों के मद्देनजर अब तहसीलों एवं उप-तहसीलों प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेगी
मध्यम हरियाणा
Location:
Haryana, India
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