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Saturday, June 6, 2020

रेवाड़ी मे दो कोविड पॉजिटिव केस हुए कंफर्म, कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुआ सैक्टर-चार

रेवाड़ी मे दो कोविड पॉजिटिव केस हुए कंफर्म, कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुआ सैक्टर-चार

रेवाड़ी, 6 जून। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने  के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 3068 सैंपल लिए गए हैं। जिनमें 51 कोविड-पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 20 कोविड संक्रमण से ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। अब जिला में कोविड पॉजिटिव के 31 केस रह गए हैं।  2757 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा शेष 260 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जिलाभर में 1012 नागरिक  क्वारंटीन किए गए  हैं, जो देश व विदेश के अन्य हिस्सों से यात्रा करके आए हैं। 
  जिलाधीश ने बताया कि जिले में शनिवार को दो और कोविड पॉजिटिव केस कंफर्म हुए हैं, दोनों ही रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक हैं। जिले में अब 31 कोविड पॉजिटिव एक्टिव केस हैं। इनमें डब्लयूसीएमएस झज्जर में 28 तथा पीजीआईएमएस रोहतक, एसजीटी गुरूग्राम व रॉकलैंड मानेसर में एक-एक मरीज एडमिट हैं। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बनाए रखें और घर से बाहर फेस मास्क जरूर पहने। जिलाधीश ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु, क्रॅानिक बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष तक की आयु के बच्चों को घर में ही रहना चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहे। 
  जिलाधीश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जिला में बनाए गए कंटेनमेंट व बफर जोन में निंरतर स्कैनिंग व स्क्रीनिंग अभियान चलाया हुआ है। किसी भी नागरिक को खांसी, जुखाम, बुखार व सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत नागरिक अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श करें ताकि जिला में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। यह सभी के सहयोग से ही होगा।  
सीएमओ डॉ सुशील माही ने बताया कि जिलाधीश यशेन्द्र सिंह के आदेशानुसार नये पॉजिटिव मिले केसों की कान्टैक्ट ट्रेंसिंग के आधार पर सैंपलिंग, सैनिटाइजेशन और कंटेनमेंट जोन बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 

कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुआ सैक्टर-चार

जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिले में रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स, होटल हॉस्पिलिटी सर्विसेज व धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार द्वारा जारी होने वाली मानक संचालन प्रकिर्या (एसओपी) के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जायेगी। 
जिले में एडवाइजरी जारी होने से पहले अपनी मर्जी से धार्मिक व पूजा स्थल, रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स और होटल हॉस्पिलिटी सेवाएं  आदि न खोलें।   जिलाधीश ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम व सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनहित में  आवश्यक शर्तें व दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा उन्हीं के आधार पर धार्मिक व पूजा स्थल,  रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स ,होटल हॉस्पिलिटी सर्विसेज आदि खोले जाने की छूट मिलेगी। जिलाधीश ने कहा कि एडवाइजरी जारी होने से पहले आठ जून को अपनी मर्जी से रेस्टोरेंटस, शॉपिंग मॉल्स और होटल खोलने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

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