वाहन चालकों को बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, RC की बढ़ी वैधता, जानिये कब तक वैलिड होंगे डॉक्यूमेंट्स ?
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। अब वाहन चालकों को इन डॉक्यूमेट्स को रिन्यू करवाने की टेंशन नहीं है।
कोरोना संक्रमण काल के चलते केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। वाहन चालकों को यह तीसरी बार छूट दी गई है। इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था। उसके बाद 30 सितंबर तक और अब 31 दिसंबर तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा की गई है। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और मोटर वाहनों के तमाम जरूरी दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब इस साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है।
मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने कहा है कि गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज जिनकी वैधता का रिन्यू लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।
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