योग्य प्रार्थी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में कर सकता है आवेदन
डीसी शरणदीप कौर बराड़ कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना चलाई की जा रही है। जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। नई योजना के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे, जो कि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।
इस योजना के तहत मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी दिव्यांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले शामिल हैं। योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता भी शामिल हैं।
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
योजना के तहत युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले शामिल नहीं हैं। योजना के तहत पीएमएसबीवाई के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
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