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Wednesday, April 7, 2021

4 किलो 490 ग्राम चरस के मामले मे को 20 साल सजा व 2 लाख रुपए जुर्माना

4 किलो 490 ग्राम चरस के मामले मे  को 20 साल सजा व 2 लाख रुपए जुर्माना

-कांग्रेस से जुड़ी रही रितु लाठर अपने दो साथियों के साथ हुई थी गिरफ्तार

जींद : साल 2017 में सफीदों एरिया में बरामद 4 किलो 490 ग्राम चरस के मामले में आरोपी सुरेंद्र उर्फ मंगल वासी जयजयवंती, राजेन्द्र उर्फ जिंदर वासी झांझ खुर्द तथा  रितु पत्नी जयभगवान को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
एडीजे सुभाष सिरोही ने मंगलवार को सुरेंद्र उर्फ मंगल वासी जयजयवंती, राजेन्द्र उर्फ जिंदर वासी झांझ खुर्द को 20-20 साल सजा व 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया है। रितु लाठर पत्नी जयभगवान वासी मकान नंबर 2831 अर्बन एस्टेट जींद को 15 साल सजा और 1.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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