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Friday, September 3, 2021

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश:ऑनर किलिंग के मामले जल्द निपटाएं

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश:ऑनर किलिंग के मामले जल्द निपटाएं, DGP ध्यान रखेंगे 3 माह में जांच पूरी हो जाए; सेशन जजों को 6 महीने से ज्यादा ट्रायल न चलाने के निर्देश
चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग में किसी भी केस की जांच 3 महीने में पूरी करने और ट्रायल 6 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक माह में कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है।
आन के लिए हत्या (ऑनर किलिंग) के मामलों का निपटारा जल्द करने के लिए कड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी केस की जांच 3 महीने से ज्यादा लंबी न खिंचे। इसी तरह सभी सेशन जज को ट्रायल का निपटारा 6 माह में करने के लिए कहा गया है।
*लंबित मामलों पर भी आदेश लागू*
ऑनर किलिंग मामलों पर संज्ञान ले हाईकोर्ट ने अपने अधीनस्थ सभी सेशन जजों को आदेश दिया है कि इन मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों में सुनवाई होनी चाहिए। जिन अदालतों को यह केस सौंपे जाएं, उन्हें हिदायत दी जाए कि इनका ट्रायल 6 माह के भीतर निपटाना है। आदेश केवल नए मामलों पर नहीं बल्कि पहले से लंबित मामलों पर भी लागू होंगे। इस आदेश में हाईकोर्ट ने साफ किया है कि चाहे मामले की सुनवाई रोज करनी पड़े। गवाहों को बुलाने के लिए चाहे जितनी मर्जी सख्ती बरतनी पड़े, लेकिन किसी भी सूरत में 6 महीने से ज्यादा ट्रायल नहीं चलना चाहिए।
*राज्य सरकार को नीतिगत कार्रवाई की जिम्मेदारी*
इसी के साथ हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के गृह सचिव, वित्त सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को ऐसे मामलों की जांच के लिए एक माह के भीतर कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। संबंधित कमेटी को तीन माह में अपनी सिफारिशें देनी होंगी। कमेटी रिपोर्ट देते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इन्हें तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट को आधार बनाकर नीतिगत कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।

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